
रेवाड़ी। रेलवे स्टेशन पर रात के समय परिवार के साथ सो रहे यात्री से मारपीट कर मोबाइल फोन और 10 हजार रुपये लूटने के मामले में अदालत ने दो दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों की पहचान झज्जर जिले के गांव बाबरा निवासी जितेंद्र और गांव कासनी निवासी रितिक के रूप में हुई है।
परिवार के साथ सो रहे यात्री को बनाया था निशाना
जीआरपी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गांव कनोरा निवासी अशोक कुमार ने 20 सितंबर 2023 को थाना जीआरपी रेवाड़ी में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि वह रात करीब 9 बजे परिवार के साथ रेलवे स्टेशन पर सो रहा था। इसी दौरान 3-4 युवक वहां पहुंचे और उसके साथ मारपीट करने लगे। आरोपियों ने उसकी जेब से मोबाइल फोन और 10 हजार रुपये छीन लिए और मौके से फरार हो गए।
शिकायत मिलने के बाद जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने जितेंद्र और रितिक को गिरफ्तार किया था। दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य अदालत में पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने जितेंद्र और रितिक को दोषी करार दिया। भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 379बी और 506 के तहत दोनों को 10-10 साल के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में यात्रियों के सामान चोरी के मामले भी आए सामने
रेवाड़ी में यात्रियों को निशाना बनाने की घटनाएं केवल इस मामले तक सीमित नहीं रही हैं। अगस्त 2026 में जीआरपी ने ट्रेन से लौट रहे यात्रियों को कथित तौर पर नशीला पदार्थ सुंघाकर आभूषण चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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वहीं, अप्रैल 2026 में जीआरपी ने ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले गिरोह के दो कथित सदस्यों और चोरी के जेवर खरीदने वाले एक सुनार को गिरफ्तार करने की जानकारी दी थी। ये मामले मौजूदा लूट की घटना से अलग हैं, लेकिन रेलवे में यात्रियों के सामान की सुरक्षा का मुद्दा जरूर सामने लाते हैं।
पुलिस अधीक्षक रेलवे हरियाणा प्रबिना पीके ने कहा कि अपराध में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
